सागर। लारवाहीपूर्वक कार चलाकर मोटरसाईकिल सवार को टक्कर मारने वाले एक आरोपी को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रोहित कुमार श्रृंखला न्यायालय मालथौन सागर की अदालत ने दोषी करार देते हुए अलग-अलग धाराओं में एक वर्ष के कारावास और अर्थदण्ड की सजा से दंडित किया है। जिला लोक अभियोजन के मीडिया प्रभारी ब्रजेश दीक्षित ने बताया कि दिनांक 06.04.2017 को पीडित प्रभुसिंह अपनी मां राजकुमार एवं पुत्री सहानी के साथ मोटरसाईकिल से बांदरी जा रहा था। पाली तिराहा पर रजवास जाने के मुडने के दौरान मारूति आल्टो क्रमंाक एमपी 15 सीए 0142 के चालक कलू उर्फ सत्यनारायण पिता मूलचंद्र रजक उम्र 37 वर्ष निवासी पिठौरिया थाना बांदरी ने लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाते हुए मोटरसाईकिल को पीछे से टक्कर मार दी। जिससे मोटरसाईकिल पर सवार पीडित की मां उछलकर दूर जा गिरी और उसकी मौत हो गई वहीं अन्य को चोटें भी आई। सूचना पर बांदरी थाना पुलिस ने आरोपी के विरूध मामला दर्ज करते हुए चालान न्यायालय में पेश किया। जहां विचारण उपरांत न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रोहित कुमार श्रृंखला न्यायालय मालथौन सागर की अदालत ने आरोपी कलू को दोषी करार देते हुए भादवि की धारा 279 में न्यायालय उठने तक की सजा 500 अर्थदण्ड, 337 शीर्ष दो में 6माह की कारावास 5 सौ रूपए अर्थदण्ड एवं धारा 304 में एक वर्ष का कारावास और 1 हजार रूपए अर्थदण्ड की सजा से दंडित किया है। मामले की पैरवी अभियोजन की ओर से एडीपीओ अनिल अहिरवार ने की।
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