सागर। दुकान की शटर तोडकर मोबाइल चुराने वाले एक आरोपी को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी स्वाति बजाज सागर की अदालत ने दोषी करार देते हुए दो वर्ष के सश्रम कारावास की सजा एवं अर्थदण्ड से दंडित किया है। जिला लोक अभियोजन के मीडिया प्रभारी ब्रजेश दीक्षित ने बताया कि दिनांक 27.12.2012 की रात मनीज जैन की गुजराती बाजार स्थित न्यू मनीष मोबाइल की दुकान का ताला तोडकर मोबाइल सेटस चोरी कर लिए गए। जिसकी रिपोर्ट थाना सिटी कोतवाली में मनीष जैन ने की। मामला दर्ज करते हुए थाना पुलिस ने विवेचना उपरांत आरोपी नासीर पिता जमीन खान उम्र 26 वर्ष निवासी साकिन कासखेडा मोहल्ला देवरी जिला सागर को गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे से मोबाइल सेटस बरामद किए। थाना पुलिस ने चालान न्यायालय में पेश किया। जहां न्यायालय में आई साक्ष्य के आधार पर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी स्वाति बजाज सागर की अदालत ने आरोपी नासीर को दोषी करार देते हुए भादवि की धारा 457 में दो वर्ष के सश्रम कारावास, 2 हजार रूपए अर्थदण्ड एवं भादवि की धारा 380 में एक वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1 हजार रूपए अर्थदण्ड की सजा से दंडित किया है। अभियोजन की ओर से मामले की पैरवी एडीपीओ पारस मित्तल ने की।
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