सागर। जिला बदर किए गए आरोपी द्वारा आदेश की अवहेलना करने एवं मारपीट करने के आरोप में न्यायिक मस्जिट्रेट प्रथम श्रेणी स्वाति बजाज जिला सागर की अदालत ने दोषी करार देते हुए एक वर्ष के कठोर कारावास और अर्थदण्ड की सजा से दंडित किया है। जिला लोक अभियोजन के मीडिया प्रभारी ब्रजेश दीक्षित ने बताया कि दिनांक 11.08.2014 को जिला बदर आरोपी इंदु उर्फ इंद्रराज पिता दौलत लोधी उम्र 37 निवासी बिंदवास थाना सुरखी ने जिला बदर आदेश की अवहेलना करते हुए ख्ेारमाता मंदिर के पास कजलियों में फरियादी रामनाथ को पकडकर मारा और 100 रूपए की मांग की। घटना की सूचना पर थाना पुलिस ने आरोपी के विरूध मामला दर्ज करते हुए चालान न्यायालय में पेश किया। जहां विचारण उपरांत न्यायिक मस्जिट्रेट प्रथम श्रेणी स्वाति बजाज की अदालत ने आरोपी इंदु को दोषी करार देते हुए भादवि की धारा 327 में एक वर्ष के कठोर कारावास, 100 रूपए अर्थदण्ड एवं म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 14 में एक वर्ष के कठोर कारावास एवं 100 रूपए अर्थदण्ड की सजा से दंडित किया है। मामले की पैरवी अभियोजन की ओर से एडीपीओ पारस मित्तल ने की।
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